
जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया
सावन कुमार/आरा:-इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा- 2021 के अवसर पर पुलिस अधीक्षक, भोजपुर एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें इन्टरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा-2021 दिनांक 01 फरवरी से 13 तक जिलान्तर्गत कुल 41 (एकतालीस) परीक्षा केन्द्रों पर संचालित किये जा रहे हैं।
परीक्षा को स्वच्छ, कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु 82 स्टैटिक दंडाधिकारी, 12 गश्ती दल दंडाधिकारी, 12 जोनल दण्डाधिकारी-सह-उड़नदस्ता दल तथा सुपर जोनल दंडाधिकारी, 65 पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। पुलिस अधीक्षक, भोजपुर एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा संयुक्त रूप से अल हाफिज कालेज, आरा, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, आरा, एस0बी0 +2 उच्च विद्यालय, आरा,तपेश्वर सिंह एस0एस0 2+ मौलाबाग, आरा आदि परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया एवं केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया गया कि प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों की जाच हेतु 01 वीक्षक को लगाया गया है, उनसे जाच कराकर सुनिश्चित करायेंगे कि सम्बद्ध किसी परीक्षार्थी के पास चिट पुर्जा आदि नहीं रहे।
यदि जाच के क्रम में परीक्षार्थियों से चिट पुर्जा प्राप्त होता है तो परीक्षार्थी को तो परीक्षा देने से वंचित किया ही जाएगा साथ ही संबंधित वीक्षक पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने-अपने अनुमंडल क्षेत्र में अवस्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के इर्द-गिर्द धारा 144 को प्रभावी ढंग से लागू करायेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व एवं परीक्षा समाप्ति के 2 घंटे के पश्चात् तक परीक्षा केन्द्र एवं उसके आसपास 200 मीटर की परिधि में केवल परीक्षार्थी, परीक्षा कार्य में संलग्न पदाधिकारी, कर्मियों एवं व्यक्तियों को छोड़कर शेष का जाना पूर्णतः निषिद्ध करायेंगे। सभी केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया गया कि यह सुनिश्चित करायेंगे कि कत्र्तव्य पर प्रतिनियुक्त कर्मी एवं अन्य कर्मचारी अपने साथ परीक्षा कार्य से संबंधित वैध कागजात के अतिरिक्त कोई भी कागजात परीक्षा केन्द्र पर नहीं ले जायें। साथ ही परीक्षा केन्द्र पर मोबाईल, ब्लू टूथ, पेजर आदि इलेक्ट्रानिक उपकरण का परीक्षा के दौरान प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।