खाद्यान्न व्यवसायियों एवं उद्यमियों को आवागमन हेतु वाहन पास सरलता से उपलब्ध कराये प्रषासन -डाॅ॰ प्रेम कुमार

(संवाददाता अशोक शर्मा/गया):– डाॅ॰ प्रेम कुमार, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार ने गया परिसद में चैम्बर ऑफ कामर्स एवं उद्योग संघ के पदाधिकारियों द्वारा खाद्यान्न व्यवसायियों तथा उद्यमियों को लाक डाउन 02 में सामग्रियों एवं कर्मियों के आवागमन में हो रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर गया, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया, जिला आपूर्ती पदाधिकारी, गया एवं महा प्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, गया की समीक्षा बैठक आहूत किया। बैठक में चैम्बर ऑफ कामर्स के पूर्व अध्यक्ष श्री कौषलेन्द्र प्रताप, महा सचिव, श्री प्रवीण कुमार मोर, उद्योग संघ के श्री आलोक नंदन, व्यवसायी श्री प्रमोद कुमार भदानी, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर के प्रतिनिधि एडिषनल एस॰डी॰ओ॰ श्री राजीव रौषन, जिला परिवहन पदाधिकारी, गया श्री जनार्दन कुमार, जिला आपूर्ती पदाधिकारी, गया श्री नन्द किषोर रविदास, भारतीय खाद्य निगम के मण्डल प्रबंधक श्री हिमांषु शेखर साहु के साथ ही श्री प्रेम नारायण पटवा, श्री रुपेष वर्मा, श्री आयुष कुमार, श्री संतोष ठाकुर, श्री राज नन्दन गांधी, श्री पप्पू चन्द्रवंषी एवं श्री बबलू प्रसाद उपस्थित थे।
माननीय मंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन 02 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने गाइडलाईन्स एवं एडवाईजरी जारी कर विभिन्न प्रकार की सेवाओं एवं व्यवसाय मे लगे उद्यमियों को आवागमन में छूट दी है। परन्तु खाद्यान्न व्यवसायियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के मालिकों ने जानकारी दी है कि विभिन्न खाद्यान्नों को जिले के बाहर से लाने एवं जिले के अन्दर भेजने वाले वाहनों को वाहन पास नहीं होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है। साथ ही व्यवसायियों एवं उद्यमियों को अपने प्रतिष्ठान एवं उत्पादन ईकाई तक जाने के लिये निजी वाहनों को पास नहीं मिल पाने की भी समस्या बनी हुई है।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन 02 में सभी प्रकार के भरे हुये एवं खाली मालवाहक वहनों को आवागमन की छूट दी गई है। परन्तु वाहन में व्यक्तियों की संख्या 02 से 03 ही हो सकती है। जिला आपूर्ती पदाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न व्यवसायी उनके यहाॅ आनलाईन या कार्यालय में आकर आवेदन देंगे और वे आवेदनों को अनुमण्डल पदाधिकारी के यहाॅ वाहन पास निर्गत करने हेतु अग्रसारित कर देंगें। ग्रामीण क्षेत्र के उद्योंगों के उद्यमी को वाहन पास महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र से निर्गत किया जायेगा। वाहन पास के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर एडिषनल अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर गया के मोबाईल नं॰ 8340247775 एवं कार्यपालक पदाधिकारी श्री राजेष कुमार के मोबाईल नं॰ 9060285596 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, गया द्वारा उद्यमियों को अपने उद्योग खोलने से पहले उद्योग केन्द्र में आवेदन देने की बाध्य करने के मुद्दे पर माननीय मंत्री महोदय ने उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री नर्मदेष्वर लाल से दूरभाष पर बात की। प्रधान सचिव ने महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र को ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को खोलने के सरकारी निर्देषों के पालन करने एवं उद्यमियों के वाहनों को पास निर्गत करने का निदेष देने की बात कही। साथ ही उन्होने कहा कि मानपुर में बुनकरों की ईकाईयों द्वारा बनाये जाने वाले गमछों को मास्क के रुप में उपयोगी होने के कारण राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद मानपुर के वस्त्र उद्योगों को चालू कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होने कहा कि किसी भी उद्योग के लिये यदि जिले के बाहर से कारीगर एवं कामगार को लाना है जो उसे जिला प्रषासन की अनुमति से लाया जा सकता है, लाने के बाद सिविल सर्जन स े उनकी स्वास्थ्य संबंधी जाॅच के बाद ही काम लिया जा सकेगा। बाहर से आने वाले कामगारों को उद्योग की परिसीमा में रहकर ही कार्य करना होगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाॅक डाउन की स्थिति में जिले से बाहर दूसरे राज्यों के 325 व्यक्तियों को उनके गृहराज्य पहुॅचाया गया है। इनमें से 250 पिण्डदानी थे जिनको वापस भेजने में माननीय मंत्री का सहयोग सराहनीय रहा है। इसके अतिरिक्त 265 वृद्ध एवं गंभीर रुप से बिमार व्यक्तियों को ईलाज कराने के लिये जिले एवं राज्य के बाहर जाने का वाहन पास निर्गत किया गया है। अवर अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि अनुमण्डल गया सदर स्तर से 180 वाहन पास निर्गत किये गये हैं।

जिला आपूर्ती पदाधिकारी ने बताया कि जिले में 5,43,245 राषन कार्डधारी हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत तीन माह तक प्रति यूनिट 05 किलो चावल एवं 01 किलो दाल मुफ्त में वितरित की जा रही है। अभी तक 2,83,093 राषन कार्ड धारियों को योजना अन्तर्गत चावल का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत 02 रुपये किलो की दर से गेहूॅ एवं 03 रुपये किलो की दर से चावल भी वितरित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राषन कार्ड धारी के खाता में 1000 रुपये की राषि भी भेजी गई है। उन्होने बताया कि जिला स्तर पर हेल्प लाईन नम्बर 0631-2225761 एवं 0631-2225762 चालू की गई है जिसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों से वितरित किये जा रहे खाद्यान्नों की गुणवत्ता, उनके मूल्य एवं तौल के लिये मिल रही षिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। प्राप्त षिकायतों पर कार्रवाई करते हुये 12 दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।


माननीय मंत्री ने जिला आपूर्ती पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेष दिया कि खाद्यान्न व्यवसायियों को आवेदन करने के दो दिनों के अंदर वाहन पास निर्गत करने की व्यवस्था बनायें। आवेदन आॅनलाईन लेने की भी व्यवस्था की जाय। थोक एवं खुदरा क्रेता एवं विक्रेताओं के लिये बाजार आने जाने के लिये अलग-अलग समय निर्धारित किया जाय। थोक विक्रेताओं के यहाॅ से खुदरा विक्रेता कलस्टर बनाकर समूह में समान क्रय करें इसका प्रयास किया जाय। सभी स्तरों पर सामाजिक दूरी बनाकर कार्य किया जाय और हाथों को धोने के लिये साबुन आदि की व्यवस्था रखी जाय।


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