अभियुक्त को थाने से जमानत देना पड़ा महंगा, DIG ने फटकार लगाते हुए केस आइओ को किया निलंबित

संवाददाता रितेश हन्नी/सहरसा – जिले के सिमरीबख्तियारपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 129/20 के दो अभियुक्त को पकड़ कर 41 के तहत छोड़ देने के आरोप में कोसी रेंज के DIG सुरेश चौधरी ने फटकार लगाते हुए केस के अनुसंधानकर्ता देव कुमार गिरी को निलंबित कर दिया है। जबकि सिमरीबख्तियारपुर थानाध्यक्ष से स्प्ष्टीकरण पूछा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिटानाबाद में गत दिन हुए मारपीट के मामले में जख्मी ने कोसी रेंज के डीआइजी के पास कांड में भादंवि की कई धारा नहीं लगाई गई। जबकि उनके सिर पर वार कर सिर फोड़ दिया जिसका इलाज चल रहा है।

जख्मी का कहना था कि उनकी हालत काफी खराब रहने के बाद भी थानाध्यक्ष ने धारा को कमजोर कर दिया। यही नहीं कांड के अनुसंधानकर्ता देवकुमार गिरि ने दो आरोपित को पकड़कर थाना से ही नोटिस देकर 41 में जमानत दे दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआइजी ने इंस्पेक्टर व अन्य अधिकारियों को दूरभाष पर फटकार लगाते हुए अनुसंधानकर्ता को निलंबित कर दिया। जबकि थानाध्यक्ष को कमजोर धारा लगाने के लिए स्पष्टीकरण पूछा है।

स्पष्टीकरण के बाद थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है। वैसे, थानाध्यक्ष रणवीर कुमार का कहना था कि वो अवकाश पर थे और शनिवार को लौटे ही हैं। उन्हें पूरे मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि आवेदन के वर्णित बातों के आधार पर ही मुकदमा किया गया था।


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