भोजपुर में जारी किया गया लॉक डाउन 4 का गाइड लाइन, उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई।
संवाददाता सावन कुमार/आरा :-कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्य सरकारों और जिला प्रशासनिक इकाइयों यानी कि जिला प्रशासन की टीम को भी कुछ फैसले लेने की अनुमति दी गई है।

भोजपुर में लॉक डाउन 4 की गाइड लाइन जिला पदाधिकारी द्वारा जारी कर दिया गया है जिसमें साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कंटेंनमेंट जॉन और रेड जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ जरूरी दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है इसमें कपड़ा की दुकान है और रेडीमेड की दुकान भी सम्मिलित हैं । हम आपको बता दें कि सोमवार ,बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 7:00 बजे से शाम के 6:00 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी । विशेष शर्तों के मुताबिक दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । हम आपको बता दें कि दुकान के काउंटर पर दुकानदार को साबुन, सेनिटाइजर ग्राहकों के लिए निशुल्क रखना होगा । लॉक डाउन 4 में जारी किए गए भोजपुर के सभी विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग , शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, होटल , रेसटोरेंट्स , सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, सैलून, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स , मिठाई की दुकान , चाय- नाश्ता आदि की दुकान पूरी तरह से अगले आदेश तक बंद रहेंगी । पान, गुटखा, तंबाकू आदि के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रहेगा ।
इतना ही नहीं लॉक डाउन 4 के जारी किए गए नियमों के तहत भोजपुर में सामाजिक एवं राजनीतिक कारणों से इकट्ठा होने वाले जन समूह, धार्मिक संस्थान, सार्वजनिक जगहों पर पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही साथ साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस आदि के परिचालन पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा रहेगा, मतलब इन सब चीजों का परिचालन अगले आदेश तक नहीं होगा। यदि कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 में निहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ दुकानों को सील भी की जा सकती है ।
जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने लॉक डाउन-4 10 गाइड लाईन जारी किए
- कंटेनमेंट और रेड जोन को छोड़कर उपभोक्ता वस्तुओं और कपड़ा की दुकानें खुलेंगी.
- सभी ग्राहकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे.
- दुकानों में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- दुकानों के काउंटर पर दुकानदार साबुन और सैनिटाइजर भी अपने ग्राहकों के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे.
- बिक्री काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (2 गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा.
- सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किए जाने पर दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दुकान को तुरंत बंद करने की कार्रवाई की जाएगी.
- सर्दी, खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं होगी.
- दुकानदार अपने इच्छानुसार फोन पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी की सुविधा सुनिश्चित करेंगे.
- सप्ताह में सिर्फ 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही दुकानें खुलेंगी, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी.
- प्राइवेट संस्थाओं के व्यावहारिक और गैर-व्यावहारिक कार्यालयों में मात्र 33% कर्मियों के साथ खोलने अनुमति होगी.