पचास प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे विश्वविद्यालय कालेज

क्लब, जिम एवं स्विमिंग पुल रेस्टोरेंट मे भी रहेगी पचास प्रतिशत उपस्थिति ,

शादी श्राद्ध कर्म अंतिम संस्कार मे पचास लोग ही होंगे शामिल, पूर्व के सभी नियम लागू

बक्सर. जिला दण्डाधिकारी अमन समीर ने दप्रसं की धारा 144 के अधीन दिनांक 07 जुलाई से दिनांक 06 अगस्त 2021 तक के लिए समुदाय के जीवन स्वास्थ्य की रक्षा के आदेश जारी किया है। अब सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विद्यालय को कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोला जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। इस आशय की जानकारी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने देते हुए बताया कि राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। सिविल सर्जन शैक्षणिक संस्थानों के व्यस्क छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेंगे।

क्लब, जिम एवं स्विमिंग पुल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम “इंडोर सहित” और स्पोर्टस कॉप्लेक्स केवल खिलाडियों के अभ्यास हेतु खोले जा सकेंगे। किन्तु उपर्युक्त सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। होम डिलेवरी प्रातः 09 बजे से रात्रि 09 बजे तक अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हो। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। बाकी नियम पूर्वत रहेंगे। उक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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