वक्फ बोर्ड में निबंधित मस्ज़िद जमीन की बिक्री का मामला उजागर

एहराज़ अहमद/सहार :- वक्फ बोर्ड में निबंधित मस्ज़िद की ज़मीन के बिक्री का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के खैरा गांव का है जहां मस्जिद के नाम से खैरा निवासी सैयद मेहंदी हसन द्वारा 1940 में करीब 65 डिसमिल जमीन वक्फ की गई थी। जिसका वक्फ संख्या 1469,खाता संख्या 27 और खेसरा संख्या 8 है। जिसे अवैध ढंग से मोतवल्ली साजिद ईमाम व उनके भाई पर ही ज़मीन की खरीद बिक्री का स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मिलने पर वक्फ बोर्ड के सीईओ खुर्शीद सिद्धकी के निर्देश पर वक्फ बोर्ड के सदस्य ए के जौहर शनिवार को सहार पहुंचे। जहां उन्होंने वक्फ की जमीन बेचे जाने के मुद्दे पर सहार सीओ अशोक कुमार चौधरी से बातचीत की है। ज्ञात हो कि इस मामले में तत्कालीन विधायक सुनील पांडे ने विधानसभा में इस जमीन के बेचे जाने का मुद्दा 2011 में उठा चुके हैं। साथ ही साथ वक्फ बोर्ड भी भोजपुर डीएम,एसपी तथा एसडीएम को वर्ष 6/2020 में इस जमीन की अवैध रूप से हो रहे खरीद बिक्री पर संज्ञान लेने के लिए नोटिस भेज चुका है। इस संबंध में स्थानीय सीओ ने भी इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड में मस्जिद के नाम पर लिखित रूप से रजिस्टर टू में अधिकृत बताया है तथा वक्फ बोर्ड के सदस्य को इस मामले में मदद का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि मस्जिद की कुल 9 बीघा ज़मीन है परंतु इसके बावजूद मस्जिद जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जिस की सुध लेने वाला कोई नहीं है।


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