राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्री काउंसलिंग एवं प्री लोक अदालत की व्यवस्था की गई है
आरा:- बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा शैलेंद्र सिंह द्वारा आगामी 10 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्री काउंसलिंग एवं प्री लोक अदालत की व्यवस्था की गई है, इस संबंध में चार समिति का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सभी सुलहनीय वादों के निष्पादन के लिए प्री काउंसलिंग एवं प्री लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें मोटर दुर्घटना वाद एवं परिवारिक वाद हेतु गठित समिति के सदस्य विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम, भोजपुर, आरा के साथ विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम, भोजपुर, आरा होंगे वहीं दूसरी समिति के द्वारा सभी सुलहनीय अपराधिक वाद में सुलह हेतु प्री काउंसलिंग किया जाएगा, इस समिति के सदस्य विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17, भोजपुर, आरा एवं विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-8, भोजपुर, आरा होंगे, तीसरी समिति का गठन सभी बैंक ऋण वादों के सुलह हेतु प्री काउंसलिंग करने के लिए गठन किया गया है जिसके सदस्य विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-18, भोजपुर, आरा एवं विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, भोजपुर, आरा, निशा कुमारी होंगे तथा चौथी समिति के द्वारा सभी विभाग से संबंधित सुलहनीय वाद के संबंध में प्री काउंसलिंग किया जाएगा। इस समिति के सदस्य विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोजपुर, आरा तथा विद्वान प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भोजपुर, आरा होंगे। वर्तमान में लंबित सभी सुलहनीय वादों में सुलह हेतु प्री काउंसलिंग एवं प्री लोक अदालत की व्यवस्था शुरू हो गई है। इसके लिए पक्षकारगण वर्चुअल मोड के माध्यम से या भौतिक रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय, भोजपुर, आरा के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं अथवा जिस न्यायालय में उनका वाद लंबित है वहां भी आवेदन दे सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर 87972 53193 पर भी संपर्क कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना मोबाइल नंबर सहित इस पर आवेदन भी कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भोजपुर, आरा के सचिव, मुकेश कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु सतत प्रक्रिया जारी है और इसमें पक्षकारों को अधिक से अधिक सुविधा दी जा सके इसका पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है जिससे पक्षकारगण को अपना मुकदमा निष्पादन कराने हेतु कोई असुविधा ना हो सके आगे यह भी बताया गया कि प्राधिकार के पारा विधिक स्वयंसेवक के माध्यम से पक्षकारो के घर घर जाकर नोटिस का तमिला कराया जा रहा है साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।