
पूर्व के नियमों के साथ 6 जुलाई तक सुबह 6:00 बजे से 7:00 बजे तक खुलेंगी दुकाने
सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से 12 बजे अपराहन तक खुल सकेंगे
बक्सर. जिला दण्डाधिकारी अमन समीर दप्रसं की धारा 144 के अधीन 23 जून 2021 से 06 जुलाई 2021 तक के लिए समुदाय के जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के निमित आदेश जारी कर दिया गया है। इससे की जानकारी जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने देते हुए बताया कि सभी सरकारी कार्यालय गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ 05 बजे अपराहन तक खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित रहेगा। अपवाद स्वरूप आवश्यक सेवाओं वाले सेवा में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरबिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे।
न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। सारे नियम पूर्वत रहेंगे। केवल समय मे परिवर्तन हुआ है। प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से 07 बजे अपराहन तक खुलेंगी। सभी दुकाने दिवस के अनुसार ही खुलेंगी। सभी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06 बजे से 12 बजे अपराहन तक खुल सकेंगे रात्रि कर्फ्यू शाम 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक रहेगा। कोचिंग स्कूल काँलेज के साथ सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। विवाह समारोह अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार, श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। उक्त आदेशों का उल्लंधन करते हुए पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भादवि की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।