व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त दिशा निर्देश जारी

डीटीओ ने किया जाँच पकडे गये सैकडों वाहन

बक्सर. कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 2 जून से 08 जून तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित ढंग से शुरू करने का भी आदेश गृह विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी अमन समीर के द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। आदेश का सख्ती से पालन के लिए दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संयुक्त आदेश के जरिए कर दी गई है। संयुक्तादेश में स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया है- वाहनों की जाँच करना तथा परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रतिबंधो, दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में जुर्माना लगाते हुए राशि की वसूली करना, गृह विभाग द्वारा जारी निदेश के आलोक में दुकानों की जाँच करना तथा जारी प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में दुकानों को अस्थायी रूप से सील कर अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करना।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी दुकानों, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में लोगों द्वारा मास्क पहनने की जाँच करेंगे तथा मास्क नहीं पहनने की स्थिति में जुर्माना राशि वसूल करना सुनिश्चित करेंगे। बसो, ऑटो, रिक्शा, दुकानों एवं अन्य पब्लिक स्थानों पर लोगों के बीच मास्क का प्रयोग, साफ-सफाई, सोशल डिस्टेसिंग, दुकानों की जाँच, वाहनों की जाँच की जाएगी। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि संभावित कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अपने-अपने प्रखण्ड के मुखिया,पंचायत समिति,प्रमुख समिति अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दिये गये निदेश के आलोक में सभी को अवगत कराते हुए आम लोगों के बीच मास्क का प्रयोग, साफ-सफाई, सोशल डिस्टेसिंग आदि के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव को निदेश दिया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में आम लोगों के बीच मास्क का प्रयोग, साफ-सफाई, सोशल डिस्टेसिंग आदि के संबंध में प्रचार-प्रसार हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अपर अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर को निदेश दिया गया है कि नगर परिषद क्षेत्र बक्सर में भ्रमणशील रहकर अभियान अतंर्गत महत्वपूर्ण स्थलों पर जाँच करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी बक्सर एवं डुमराँव को निदेशित किया गया है कि अभियान का पर्यवे़क्षण करेंगे एवं महत्वपूर्ण स्थलों पर जाँच करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे एवं विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर दिये गये निर्देश के आलोक में महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर वाहनों की चेकिंग करते हुए परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन नहीं करने वाले वाहनों पर दण्ड अधिरोपित करेंगे एवं मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना करते हुए राशि वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को निदेशित किया गया है
वाहन जाँच मे वसूले गये ₹38100
वहीं सयुक्त आदेश बाद जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा लॉकडाउन के गाइड लाइन का सख्ती से पालन करवाने के लिए रोको टोको अभियान ज्योति चौक, अंबेडकर चौक, टाउन थाना, गोलंबर एवं सिंडिकेट में चलाया गया इस अभियान के तहत कुल 218 वाहनों की जांच की गई एवं जुर्माना के रूप में ₹38100 भी वसूले गए।


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