अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई

आरा:- 
जिला पदाधिकारी, भोजपुर द्वारा वर्चुअल माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न की गयी। जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत दर्ज कांडों के संबंध में मुआवजा भुगतान हेतु पुलिस विभाग द्वारा भेजे गये कुल 68 प्रस्तावों जिसमें जाति सूचक गाली-गलौज एवं मारपीट के 58, हत्या के 03, छेड़खानी के 06 एवं सामूहिक बलात्कार के 01 मामले में कुल 4000000.00 (चालीस लाख रू0) भुगतान की स्वीकृति दी गयी। बैठक में शैलेन्द्र कुमार, माननीय सदस्य ,भुवनेश्वर पासवान, माननीय सदस्य,रामबाबू पासवान, माननीय सदस्य छदन राम, माननीय सदस्य अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर आरा जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर आदि वर्चुअल माध्यम से भाग लिए। सर्वप्रथम गत बैठक के अनुपालन की समीक्षा की गयी एवं सभी सदस्यों को इससे अवगत कराया गया। जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की गत 18 फरवरी को संपन्न बैठक में अत्याचार अनुदान से संबंधित कुल 41 मामलों का अनुमोदन समिति द्वारा किया गया था, इसके तहत कुल 38 लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि का अन्तरण किया गया है। शेष 03 लाभुकों को बैंक खाता प्राप्त नहीं होने के कारण राशि अंन्तरण नहीं की जा सकी है। बैंक खाता प्राप्त होते ही शेष लाभुकों के खाते में राशि अन्तरण कर दी जाएगी।
जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिन वादी लाभार्थियों का खाता संख्या प्राप्त नहीं है, उसका खाता संख्या अविलंब प्राप्त कर राशि उनके खाते में अंतरण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही पीड़ितो का बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को भी सूचित करने का निदेश दिया गया। सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत दर्ज कांडों में संबंधित थाना से निर्धारित समय सीमा के अंदर मुआवजा प्रस्ताव आरोप पत्र भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत कुछेक मामलों में थाना के स्तर से मुआवजा प्रस्ताव ससमय नहीं भेजने के संबंध में जानकारी दी गयी। जिस पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एव जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।


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