बालू के अवैध खनन का संचालन बन्द है

 

आरा:-बालू के अवैध खनन, भंडारण की रोकथाम हेतु किये जा रहे कार्यों को जिले में बालू घाटों का संचालन बंद है । उसके बावजूद विभिन्न माध्यमों से ऐसी खबर मिल रही है कि खनन माफियाओं के द्वारा बालू का अवैध उत्खनन परिवहन एवं भंडारण किया जा रहा है। साथ ही व्यापक पैमाने पर अवैध बालू उत्खनन कर स्टाक करने हेतु इन लोगों द्वारा पोकलेन मशीन एवं लोडर मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसे रोकने हेतु सोन नदी क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले सभी थानाध्यक्ष को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जितने भी पोकलेन मशीन लोडर मशीन है, उसकी सूचना एकत्रित कर इनके मालिकों के नाम एवं पता सहित सूची का संधारण करेंगे एवं इनके गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण को रोकने के उद्देष्य से ऐसे सभी पोकलेन मालिकों लोडर मशीन के मालिकों से अनुरोध किया गया कि जब तक बालू खनन वर्जित है तब तक अपने मशीन का प्रयोग बालू खनन से संबंधित कार्य में नहीं किया जाए। साथ ही अवैध उत्खनन की संभावना को समाप्त करने हेतु वे लोग अपने पोकलेन लोडर मशीन की सूचना संबंधित स्थानीय थाना को सूचीबद्ध सत्यापित कराते हुए उसे संबंधित थाना में जमा करा दिया जाए। ताकि थाना को प्रत्येक वाहन के मालिक एवं आनर के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। सभी थानाध्यक्षों को भी निदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत जितने भी पोकलेन मशीन लोडर मशीन है , उसको चिन्ह्ति करते हुए मशीन एवं उसके आनर मालिक का पूर्ण विवरणी सहित सूची संधारित करेंगे । साथ ही सभी थानाध्यक्ष एवं खनन विभाग के पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि गैर सूचीबद्ध अथवा अवैध खनन में संलिप्त फोकलेन लोडर मशीन को जप्त करते हुए उनके मालिकों के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई करें।
अवैध उत्खनन से जुड़े वैसे लगभग 100 व्यक्तियों को चिन्ह्ति किया गया है, जिन पर अवैध खनन से संबंधित मामले दर्ज हैं। उन सभी मामलों में प्राथमिकता के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु थानाध्यक्षों को निदेषित किया गया है । ज्ञातव्य हो कि इस माह छापेमारी में बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त 13 फोकलेन एवं 03 लोडर मशीन को जप्त किया गया है । जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अनुरोध किया गया कि कहीं भी बालू के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करने तथा उसमें फोकलेन लोडर मशीनके प्रयोग का मामला प्रकाश में आता है तो तुरंत इसकी सूचना जिला गोपनीय प्रशाखा में कार्यरत दूरभाश सं0 06182-233311 पर उपलब्ध कराया जाए। सूचना देने वाले के पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।


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