एंबुलेंस एवं शव वाहन का किराया निर्धारित किया गया
आरा:-कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पताल व्यवस्था ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ऑपरेट करने एवं कोरोना संबंधित दवाइयों के विषय में प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से आज एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो विद्या भवन सभागार में करवाया गया। उक्त प्रशिक्षण में सभी प्रखंड अस्पताल प्रबंधक एवं अधिकांश नर्स डॉक्टर बारी बारी से मौजूद थे । सभी को कोरोना के प्रारंभिक लक्षण एवं उपचार, संक्रमण के अलग-अलग स्टेज की पूरी जानकारी दी गई ।साथ ही किस स्टेज में किस प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल किया जाए इसकी भी जानकारी दी गई । प्रायः ऐसा देखा जा रहा था कि सीमित कर्मी ही ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि का संचालन करने में दक्ष थे ।अतः किसी के अन्यत्र रहने पर व्यवस्था बाधित ना हो इसके उद्देश्य सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उचित संचालन की जानकारी दी गई। साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर के द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक सोमवार को जांच में पाया गया कि सदर अस्पताल, आरा के आपातकालीन विभाग में कार्यरत डा0 शिवकुमार प्रसाद, चिकित्सक, सदर अस्पताल, आरा एवं डा0 कुमार नीतीश बिना किसी पूर्व सूचना ,अनुमति के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। उक्त दोनों चिकित्सक से उनके अनुपस्थिति को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है तथा 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर के माध्यम से समर्पित करने का निदेश दिया गया है । कोविड 19 महामारी के दौरान सरकारी अस्पतालों के बाहर खड़ी निजी एंबुलेंस के चालक द्वारा मरीजों से मनमाना भाड़ा वसूल किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में आम जनों को एंबुलेंस के मनमाने किराये से होने वाली परेशानी के समाधान के लिए एंबुलेंस एवं शव वाहन का किराया प्रथम 10 किलोमीटर तक 1500/- रूपये ,10 किलोमीटर के बाद वाहनों का किराया प्रति किलोमीटर 30 रूपया निर्धारित किया जाता है । रात में भी दिन के सामान ही किराया होगा । निर्धारित किया गया है। विशेष परिस्थिति में 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का अधिकार एवं निजी व सार्वजनिक वाहन को एंबुलेंस का दर्जा देने के लिए सिविल सर्जन ,उनके द्वारा नामित पदाधिकारी को शक्ति प्रदत्त किया गया है । साथ ही वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय का अनुपालन करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।