आरा सदर अस्पताल में प्रतिनियुक्ति किये जायेंगें दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी
आरा:- सदर अस्पताल, आरा में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों का दिवसवार एवं पालीवार प्रतिनियुक्ति के संबंध में सूचना दी जिसमें वर्तमान में जिले में कोविड-19 के द्वितीय स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगतार बढ़ती जा रही है जिसके कारण काफी संख्या में संक्रमित व्यक्ति,मरीज गंभीर अवस्था में ईलाज हेतु सदर अस्पताल, आरा में आ रहे है। इस क्रम में देखा जा रहा है कि मरीजो के परिजन अपने मरीजो का पहले ईलाज कराने को लेकर चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों पर अनावश्यक दबाव बनाते है तथा उग्र होकर हंगामा, तोड़फोड़ तथा चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के साथ हाथापाई भी करने लगते है। जिसके कारण अन्य गंभीर रूप से पीड़ि़त मरीजो के ईलाज में अनावश्यक विलम्ब होता है तथा कभी-कभी विधि-व्यवस्था की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतएव उपरोक्त परिपेक्ष्य में सदर अस्तपाल, आरा में विधि-व्यवस्था संधारण के निमित दिवसवार एवं पालीवार (24 . 7) 21 दण्डाधिकारियों एवं 21 वैकल्पिक दंडाधिकारियों यथा कुल 42 दंडाधिकारियों , 84 पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे निर्धारित दिवस एवं समय पर सदर अस्पताल, आरा के इमरजेन्सी वार्ड स्थित नियंत्रण कक्ष में उपस्थित होकर विधि-व्यवस्था संधारित करना सुनिश्चित करेंगे। वैकल्पिक रूप से प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि विशेष परिस्थिति में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर निर्धरित रोस्टर के अनुसार कार्य करेंगे। सिविल सर्जन, भोजपुर को निदेश दिया गया है सदर अस्पताल, आरा के इमरजेन्सी वार्ड में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकरियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को बैठने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था अविलम्ब सुनिश्चित करेंगे। सदर अस्पताल, आरा में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में हरि नारायण पासवान, उप विकास आयुक्त, भोजपुर (मो॰-9431818346) एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी के रूप में जीतेश पाण्डेय, परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक (मो॰-9555734867) रहेंगे।
साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के फैलने से रोकने के निमित सेनेटाइजेशन के कार्य के संबंध में जारी किये गये दिशा निदेश के संबंध में सूचना दी जिसमें वर्तमान में पूरे देश के साथ-साथ राज्य एवं जिले में कोविड-19 के द्वितीय स्ट्रेन से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अतएव संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को नियंत्रित करने के निमित संक्रमितों की पहचान कर उनके निवास स्थल तथा आसपास के क्षेत्रों को समेकित कर सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में कंटेनमेंट जोन का गठन किया जा रहा है। इस प्रकार गठित कंटेनमेंट जोन, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों (जहा लोगों का लगातार आना जाना होते रहता है) पर संक्रमण के फैलने से रोकने के निमित सेनेटाइजेशन का कार्य भी कराया जा रहा है । परंतु वर्तमान में समीक्षा के क्रम में संक्रमण के वृद्धि दर के अनुपात में सेनेटाइजेशन का कार्य तीब्र गति से कराने हेतु संबंधितों को निम्नांकित निदेश दिये गये हैं जिसमें आरा शहरी क्षेत्र में अवस्थित सभी कंटेनमेंट जोन, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को सेनेटाइज कराने का कार्य नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा अपने अधिनस्थ कर्मियों के माध्यम से सुनिश्चित करायेंगे। नगर पंचायतों में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सेनेटाइजेशन का कार्य करायेंगे।
प्रखंड स्तर पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सेनेटाइजेशन का कार्य करायेंगे। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के मागदर्शन में सेनेटाइजेशन का कार्य करायेंगे। संपूर्ण जिले में सेनेटाइजेशन के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है ।