सप्ताह में 3 दिन खुलेंगीं गैर जरूरी दुकानें
दुकानदारों को करना होगा कोविड-19 के गाइडलाइंस का अनुपालन
आरा:- कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को लेकर आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हुई। इस बैठक की समीक्षा के उपरांत कोविड-19 के मामलों को नियंत्रण करने के निमित बाजारों में दुकानों, प्रतिष्ठानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम निर्गित किए गए है। जिसमें आवश्यकतानुसार दुकानों को विशेष अंतराल पर खोलने तथा आवश्यक पड़ने पर भीड़ भाड़ जगह वाली मंडियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। हम आपको बता दें कि इस समीक्षा में यह निर्धारित किया गया कि प्रत्येक दुकान शाम 6:00 बजे तक बंद हो जाएंगी। जरूरत की चीजें वाली दुकान प्रत्येक दिन खुली रहेंगी जिसमें किराना दुकान डेयरी,मिल्क बूथ, अनाज मंडी ,सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकाने, पशु चारा की दुकाने,ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप ,गैरेज सर्विस सेंटर, पैट्रोल पंप , गैस एजेंसी ,अनावश्यक सेवाएं शामिल हैं। साथ ही प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को कपड़े की दुकान, बर्तन की दुकान ,जूता चप्पल की दुकान है, स्पोर्ट्स ,खेलकूद सामग्री की दुकान ,सैलून ,पार्लर ,सोना -चांदी ,आभूषण की दुकान खुली रहेंगी और बाकी बंद रहेंगे। वही प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकानें खुलेंगे। इलेक्ट्रिक गुड्स में पंखा,कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल ,कंप्यूटर, लैपटॉप, बैटरी ,फर्नीचर की दुकान शामिल की गई है। हम आपको बता दें कि रेस्टोरेंट और ढ़ाबे की होम डिलीवरी रात्रि 9:00 बजे तक होंगीं। साथ ही साथ मेडिकल दुकान आवश्यकतानुसार 24 घंटे खुली रहे रहेंगीं।
सभी दुकानदारों को अपने अपने ग्राहकों के लिए कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा वह अपने ग्राहकों के लिए दुकान के काउंटर पर सैनिटाइजर इत्यादि का प्रबंध रखेंगे। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करेंगे।