फसलों के अवशेषों को जलाने वाले किसानों को कई योजनाओं के लाभ से अगले तीन साल के लिए वंचित रखा जायेगा

सावन कुमार /आरा:- कृषि विभाग बिहार की अध्यक्षता में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में बैठक की गयी जिसमें
पंचायतों मे प्रतिनियुक्त कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार के माध्यम से फसलों के अवशेषों को जलाने वाले कृषकों की सूची प्राप्त करेंगे एवं उन किसानों को कृषि विभाग के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लाभ से अगले तीन साल के लिए वंचित रखा जायेगा। फसल जलाये जाने में जिलान्तर्गत 7 संवेदनशील प्रखंड यथा तरारी, पीरो, जगदीशपुर, बिहियां, चरपोखरी, गड़हनी एवं उदवंतनगर में लगातार निगरानी रखने का निदेश दिया गया ताकि कोई किसान कटनी के उपरांत पराली न जलाये । पिछले मौसम में जिन कृषकों के द्वारा फसल कटनी के उपरांत खेतों में पराली जलाया गया है, उसकी सूची तैयार करते हुए उन किसानों पर निगरानी रखें, ताकि उनके द्वारा पुनः रबी फसल कटने के उपरांत पराली नहीं जलाया जाय । जिन किसानों के द्वारा अपने खेतों में फसल अवशेष जलाया जाता है, उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी किया जाय। कम्बाईन हार्वेस्टर का संचालन का उपयो एसएमएस लगाकर किया जाय । साथ ही बिना परमिट के कम्बाईन हार्वेस्टर का उपयोग नहीं किया जायेगा।

 


साथ ही हम आपको बता दें कि चना एवं मसूर उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए नेफेड के अधिकृत पोर्टल ई-समृधि पर अपना निबंधन कराना होगा। इनके लिए उनके द्वारा धारित जमीन से सम्बन्धित अभिलेख के रूप में लगान रसीद, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अथवा रद्द किया हुआ चेक के अतिरिक्त अधिप्राप्ति कराने जने वाले चना अथवा मसूर की सूचना निगम द्वारा स्थापित क्रय केन्द्रो पर जमा करना होगा जिसके आलोक में उनके निबंधन के पश्चात चना एवं मसूर की गुणवत्ता की जाच कर किसानों से न्यूनतम सर्मथन मूल्य पर चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी।रैयती किसानों से अधिकतम 25 क्वी0 चना अथवा 25 क्वी0 मसूर या 25 क्वी0 चना मसूर की अधिप्राप्ति की जायेगी। गैर रैयती किसानों से चना एवं मसूर की अधिप्राप्ति के लिए स्वधोषित पत्र पर वार्ड सदस्य के सत्यापनोपरान्त अधिकतम 15 क्वी0 चना अथवा चना 15 क्वी0 मसूर या 15 क्वी0 चना मसूर की अधिप्राप्ति की जाएगी। अधिप्राप्ति की गई चना एवं मसूर की मात्रा के समतुल्य राशि उनके बैंक खातों में तीन दिन के अंदर जमा किया जाएगा।


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